सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर याचिका पर शुक्रवार शाम तक फैसला आने का भरोसा दिया है. गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र, सेबी और आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ जल्द फैसला लेगी.
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जब मामले का उल्लेख किया तो चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'कृपया मुझे कल शाम तक का समय दीजिए. मुझे इस पर फैसला करने दीजिए.' रोहतगी की तरफ से पूर्व के आदेश में बदलाव करने को लेकर याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध का केके वेणुगोपाल और हरीश साल्वे सहित वरिष्ठ वकीलों ने समर्थन किया.
नौ की बजाय हो पांच जजों की बेंच
मनरेगा और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे कार्यक्रमों में आधार की महत्ता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'सरकार की सभी सामाजिक लाभकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. हमने इसमें बदलाव की मांग की है ताकि गरीबों और उम्रदराज समूहों के फायदे के लिए आधार के ऐच्छिक इस्तेमाल की अनुमति दी जाए. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान साल्वे ने पीठ को सुझाव दिया कि पूर्व के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर फैसले के लिए नौ जजों की पीठ की बजाए पांच जजों की एक पीठ गठित की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करने और आरबीआई तथा सेबी जैसी कुछ संस्थाओं और कुछ राज्यों को जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) और एलपीजी योजनाओं के अलावा कल्याणकारी योजनाओं में भी आधार कार्ड के ऐच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि 11 अगस्त के उसके अंतरिम आदेश में परिवर्तन, स्पष्टीकरण और ढील दिए जाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ फैसला करेगी.
-इनपुट भाषा से