scorecardresearch
 

केंद्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जरूरी नहीं है आधार कार्ड बनाना

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्‍वकांक्षी योजना आधार कार्ड को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इंकार कर दिया है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्‍वकांक्षी योजना आधार कार्ड को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इंकार कर दिया है. इसी के साथ हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं है. यह बात खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है. सरकार ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड बनाने का फैसला लोगों की इच्छा पर है.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध नागरिक का आधार कार्ड न बने. इसके साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जरूरी सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है.

कोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. पहले कई चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी था और जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उन्हें परेशानी हो रही थी.

गौरतलब है कि इसके पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है. चाहे मामला एलपीजी का हो या कुछ और.

पहले खबरें थीं कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े बैंक एकाउंट में आएगी. सब्सिडी की राशि तभी एकाउंट में आएगी, जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा. यह भी बात सामने आ रही थी कि आधार कार्ड न होने पर बाजार मूल्‍य पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा. सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति एलपीजी के मसले पर ही थी जो कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो गई है.

Advertisement
Advertisement