चंडीगढ़ की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी करके उनसे उस याचिका पर 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने टीवी शो 'सत्यमेव जयते' में समलैंगिकता को प्रोत्साहन दिया.
अधिवक्ता मनदीप कौर की ओर से दायर याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए दीवानी न्यायाधीश जसविंदर सिंह की अदालत ने आमिर खान को नोटिस जारी किया और 19 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा.
अपनी याचिका में कौर ने आरोप लगाया कि आमिर खान का अपने शो 'सत्यमेव जयते' में आचरण समलैंगिकता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है. अपनी याचिका के जरिए उन्होंने खान के कृत्य को अदालत की अवमानना घोषित करने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की.
इस शो का प्रसारण एक निजी चैनल पर 19 अक्तूबर को किया गया था. उसमें उन्होंने किन्नरों और समलैंगिकों की जीवनशैली और अधिकारों पर चर्चा की थी. कौर ने कहा कि इस मामले पर उच्चतम न्यायालय पहले ही अपना फैसला सुना चुका है.
कौर ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने अपने शो में लोगों से कहा था कि वे आईपीसी की धारा 377 में संशोधन के लिए मतदान करें. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने टेलीविजन पर अपने शो के जरिए एक अपराध को प्रोत्साहन दिया.
अधिवक्ता कौर ने कहा कि उन्होंने अभिनेता को 19 अक्तूबर को ही कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे शो के प्रसारण के 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्हें उनसे कोई जवाब नहीं मिला.
- इनपुट भाषा से