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विदेशी चंदे मामले में AAP बेदाग

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि आम आदमी पार्टी पर विदेश से मिले चंदे के मामले में जो भी आरोप लगाए गए थे उनकी जांच की गई है जिसमें उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले.

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बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि आम आदमी पार्टी पर विदेश से मिले चंदे के मामले में जो भी आरोप लगाए गए थे उनकी जांच की गई है जिसमें उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले.

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केंद्र सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और आरएस एंडला की बेंच से कहा कि आईबी द्वारा की गई जांच में 'आप' पार्टी को विदेश से मिले चंदे में किसी भी प्रकार से विदेश योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधान के उल्लंघन का सबूत नहीं मिला.

अदालत ने सरकार को इस मामले की जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने कहा, 'हम सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देखने के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाएंगे, तब तक फैसले को सुरक्षित रखा जाता है.'

इस मामले में 'आप' के वकील प्रणव सचदेवा ने कहा कि पार्टी ने विदेश से चंदा लेने में किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया है. उन्होंने केवल भारतीय नागरिकों से ही चंदा लिया है.

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आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को 30 करोड़ रुपये चंदा मिला था, जिसमें से करीब 8.5 करोड़ रुपये का चंदा विदेश में रहने वाले भारतीयों ने दिया था.

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