दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके दो सहयोगियों को शनिवार को जमानत दे दी. उन पर ड्यूटी पर मौजूद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के एक कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप है.
महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा ने तीनों लोगों को जमानत देते हुए प्रत्येक को 30 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के लिए कहा है.
शुक्रवार रात हुए थे गिरफ्तार
AAP नेता को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था. उन पर हॉकरों द्वारा अवैध कब्जा किए गए फुटपाथ को खाली कराते समय NDMC के एक कर्मचारी से मारपीट करने का आरोप है.
NDMC कर्मचारी पर 5 अगस्त को किए गए हमले के कुछ घंटे बाद अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली कैंट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र पर मामला दर्ज किया गया था. सुरेंद्र पर एक सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा डालने तथा उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
फुटपाथ खाली कराने के दौरान हुई मारपीट
यह घटना तब हुई, जब नई दिल्ली के तुगलकाबाद में NDMC द्वारा एक सामान्य चेकिंग के दौरान विधायक ने हस्तक्षेप किया. पुलिस ने कहा कि अधिकारियों के साथ मिलकर विभाग का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी मुकेश कुमार हॉकरों द्वारा कब्जा किए गए फुटपाथ को खाली कराने का प्रयास कर रहा था, जिस दौरान विधायक ने मुकेश को पीट दिया.
इनपुट: IANS