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आरुषि मर्डर: राजेश और नूपुर तलवार की याचिका खारिज

आरुषि केस में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति की याचिका खारिज कर दी है. दोनों कोर्ट तो आए लेकिन उन्‍होंने अपने बयान दर्ज कराने के बजाए एक और याचिका दाखिल कर केस को लंबा खींचने की कोशिश की.

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आरुषि केस में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने तलवार दंपति की याचिका खारिज कर दी है. दोनों कोर्ट तो आए लेकिन उन्‍होंने अपने बयान दर्ज कराने के बजाए एक और याचिका दाखिल कर केस को लंबा खींचने की कोशिश की.

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तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सीबीआई उनका बयान लेने से पहले डबल मर्डर से जुड़े उन 14 लोगों के बयान दर्ज करे जो इस केस से जुड़े रहे हैं. इनमें सीबीआई अधिकारी, नोएडा पुलिस और अस्पताल के कर्मचारी शामिल हैं.

आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी राजेश और नूपुर तलवार के बयान दर्ज कराने के लिए गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था. दोनों कोर्ट पहुंचे भी लेकिन बयान दर्ज कराने की बजाय उन्होंने अदालत में एक और अर्जी दी थी.

इस अर्जी में उन 14 लोगों के बयान पहले लेने की गुजारिश की गई थी जो इस केस से जुड़े रहे हैं और जिनके बयान सीबीआई की मौजूदा जांच टीम ने नहीं लिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी.

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