पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी नेता मुकुल रॉय के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया. रॉय हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए हैं. अभिषेक के केस दर्ज कराने से एक दिन पहले ही अलीपुरद्वार कोर्ट ने अपने एक आदेश के उल्लंघन को लेकर रॉय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने अवमानना का केस दर्ज किया है. मामला न्यायालय के विचाराधीन है. फैसले का इंतजार कीजिए. मुझे न्यायपालिका में पूरा विश्वास है. बंगाल के लोगों ने मतदान-पेटियों के जरिए उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, अब कोर्ट की ओर से भी ऐसा ही किए जाने का इंतजार कीजिए.
इससे पहले, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुकुल रॉय पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान देने पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर ये कदम उठाया था. हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद रॉय ने बीते हफ्ते कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए थे. रॉय ने आरोप लगाया था कि अभिषेक ने 'बिस्वा बांग्ला' ट्रेडमार्क के स्वामित्व के लिए अपनी बुआ और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मंजूरी मिलने पर आवेदन किया था.
अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मेरे खिलाफ आरोप झूठे और निराधार हैं. ये सब राजनीति से प्रेरित हैं. अभिषेक बनर्जी मंगलवार को खुद कोर्ट के सामने पेश हुए. अभिषेक ने चुनौती के लहजे में कहा कि अगर मुकुल रॉय मेरे खिलाफ आरोप साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ेगा. अभिषेक बनर्जी के वकील के मुताबिक बीजेपी नेता रॉय के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 202 के तहत केस दर्ज किया गया है.
बीते हफ्ते मुकुल रॉय ने भी तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक अवमानना का केस दर्ज कराया था. रॉय ने आरोप लगाया कि उन्हें जो कानूनी नोटिस भेजा गया वो अवमानना करने वाला है.