पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने कहा कि अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला को सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वयं आने की जरूरत या बाध्यता नहीं है. बता दें, कलकत्ता हवाई अड्डे पर रुजिरा के लगेज से सोना बरामद होने पर केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग ने मुकदमा ने दर्ज किया था.इस मामले में पिछले महीने 19 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रुजिरा को कोर्ट में पेश होने से 31 जुलाई तक छूट दी थी. केंद्रीय सीमा शुल्क विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बहाल रखा है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के कस्टम विभाग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कस्टम विभाग ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि रुजिरा को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया. रुजिरा पर आरोप था कि उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर अपना सामान चेक करने की इजाजत नहीं दी.
इससे पहले अप्रैल महीने में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उन पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड हासिल करने के लिए तथ्य छुपाने का आरोप है. अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.
गृह मंत्रालय का नोटिस विदेशी प्रभाग की ओर से 29 मार्च को रुजिरा नरूला को जारी किया गया. रुजिरा थाईलैंड की नागरिक हैं और उन्हें बैंकॉक में भारतीय दूतावास की ओर से 2010 में पीआईओ कार्ड जारी किया गया. इसमें उनके पिता का नाम निफोन नरूला बताया गया था.
नोटिस के मुताबिक, जब रुजिरा ने अपने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में तब्दील कराने के लिए 2017 में कोलकाता में FRRO ऑफिस में आवेदन किया तो उन्होंने अपने विवाह के सर्टिफिकेट में बताया कि उनके पिता दिल्ली राजौरी गार्डन के निवासी गुरशरण सिंह आहूजा हैं.