फर्जी पासपोर्ट के मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम को गुरुवार को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
सीबीआई मामलों की तीसरी विशेष अदालत के न्यायाधीश एम वी रमन नायडू ने 18 नवंबर को इस अंडरवर्ल्ड डॉन को फर्जी नाम व पते से पासपोर्ट बनवाने के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था. सलेम ने अपना पता आंध्रप्रदेश के करनूल जिले में बताया था.
भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जा चुके सलेम को सश्रम कारावास दिया गया और उस पर लगे हर आरोप पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया.
सलेम को धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने के लिए भी दोषी ठहराया गया. इसके लिए उसे एक साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई.