मुंबई की एक विशेष टाडा अदालत ने बुधवार को माफिया सरगना अबू सलेम की उस अर्जी को मंजूर कर लिया, जिसमें उसने कहा था कि पुलिस को उसे जेल से अदालत और अदालत से जेल ले जाने दौरान हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए.
अदालत ने कहा कि सलेम कोई महामानव नहीं है कि उसकी रखवाली में कई पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद वह भाग जाएगा. सलेम ने पिछले महीने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें हथकड़ी लगाए जाने पर आपत्ति जताई गई थी.
सलेम की याचिका को मंजूर करते हुए न्यायाधीश जीए सनाप ने कहा कि वह महामानव नहीं है. इससे पहले अदालत ने नवी मुंबई पुलिस की इस दलील पर सवाल खड़े किए थे जिसमें कहा गया था कि उसके पास खुफिया रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि वह भाग सकता है.
अदालत ने कहा था कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर रिपोर्ट लिखित में नहीं है. 1993 के मुंबई सिलसिलेवार धमाकों के आरोपी सलेम का 11 नवंबर 2005 को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था.