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अबू सलेम ने मांगी जमानत, 7 नवंबर को होगी सुनवाई

अबू सलेम ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी. मंगलवार को अदालत ने अबू सलेम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी. सलेम पर एक कारोबारी से जबरन वसूली के तौर पर 5 करोड़ रुपये मांगने का केस चल रहा है. मामला 2002 का है.

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अबू सलेम ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी. मंगलवार को अदालत ने अबू सलेम की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी. सलेम पर एक कारोबारी से जबरन वसूली के तौर पर 5 करोड़ रुपये मांगने का केस चल रहा है. मामला 2002 का है.

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सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था और उसने इस महीने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था.

अदालत ने सलेम की याचिका पर दलीलों को नहीं सुना, क्योंकि उसे अदालत में पेश नहीं किया गया था. हालांकि पुलिस ने उसकी जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा.

अदालत ने आवेदन पर आगे सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर की और मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान रिकार्ड किये.

वकील एम एस खान के माध्यम से दाखिल जमानत अर्जी में सलेम ने कहा था कि उसे दिल्ली की अलग-अलग अदालतों में उसके खिलाफ लंबित दो मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है और लंबे समय तक कैद में रहने के चलते उसे राहत मिलने का हक है.

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वकील ने कहा था कि सलेम के फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है.

सलेम पर पांच अन्य आरोपियों के साथ यहां ग्रेटर कैलाश निवासी कारोबारी अशोक गुप्ता से जबरन वसूली के तौर पर 5 करोड़ रुपये मांगने के मामले में मुकदमा चल रहा है.

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