विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी को दिल्ली की एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में बरी कर दिया, जो ब्रिटेन में उनके 1986 से 1987 तक कानूनी मामले लड़ने के लिए 13 हजार 910 पाउंड का कानूनी कंपनियों को भुगतान से संबंधित था.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अजय पांडे ने कहा, ‘‘मैं नेमिचंद जैन उर्फ चंद्रास्वामी को फेरा के आरोपों से बरी करता हूं.’’ मामले में दूसरे आरोपी कैलाश नाथ अग्रवाल की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.