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भूमि अध्यादेश पर किसानों के समूह ने की राजनाथ से मुलाकात

अन्ना हजारे के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा ले रहे एक संगठन के सदस्यों ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखीं. राजनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.

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अन्ना हजारे के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश विरोधी आंदोलन में हिस्सा ले रहे एक संगठन के सदस्यों ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनके समक्ष अपनी शिकायतें रखीं. राजनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.

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सिंह ने एकता परिषद् के कार्यकर्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनसे कहा कि सरकार उनकी मूल मांगों पर गौर करने को तैयार है. एकता परिषद् के समन्वयक रमेश शर्मा सहित इसके सदस्यों ने सिंह के आवास पर उनसे करीब आधे घंटे तक मुलाकात की. बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोमवार को शाम राजनाथ सिंह से उनके आवास पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और अन्य मामलों पर चर्चा की.

एकता परिषद् ने कहा कि यह उन संगठनों में शामिल है जो भूमि अध्यादेश के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल है. मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हजारे ने सोमवार को यहां विवादास्पद अध्यादेश के खिलाफ दो दिवसीय आंदोलन की शुरूआत की. आंदोलन को संसद के बजट सत्र के साथ ही शुरू किया गया. आंदोलन में 77 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर भी शामिल हुईं.

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किसानों के लिए फायदेमंद है भूमि अधिग्रहण बिल: सरकार
सरकार ने सोमवार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की. सरकार ने कहा कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण परमाणु उर्जा, पेट्रोलियम और राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'इस अध्यादेश को लाकर हमने कुछ ऐसा किया है जो सभी किसानों को लाभ पहुंचाएगा. जावड़ेकर ने कहा कि पिछले भूमि अधिग्रहण कानून से आधे से अधिक किसानों को लाभ नहीं मिलने वाला था. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन 13 कानूनों को इसमें शामिल किया है जो पिछले कानून के दायरे में नहीं थे ताकि इन कानूनों के तहत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके.'

जावड़ेकर ने कहा कि इन बदलावों के जरिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन एवं मुआवजा अधिनियम के प्रावधान बिजली अधिनियम, मेट्रो रेल अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, भारतीय ट्रामवे अधिनियम, रेलवे अधिनियम, प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम और दामोदर घाटी निगम अधिनियम पर लागू होंगे.

भाषा से इनपुट

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