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एक्टर राजपाल यादव को जाना होगा जेल, SC ने लगाई फटकार- सरेंडर करो

गलत हलफनामा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी. इसमें से 4 दिन की सजा वह काट चुके हैं.

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राजपाल यादव
राजपाल यादव

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कर्ज नहीं चुकाने और गलत हलफनामा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभि‍नेता राजपाल यादव को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है. अभि‍नेता को 6 दिन की बची हुई जेल की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं.

बता दें कि गलत हलफनामा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी. इसमें से 4 दिन की सजा वह काट चुके हैं. कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था कि वो जल्द ही पैसे वापस कर देंगे. नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया. हाई कोर्ट के आदेश के खि‍लाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

आपको 6 दिन नहीं, 6 महीने जेल भेजना चाहिए
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज लेने से जुड़े मामले में मंगलवार को भी राजपाल को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने उनसे कहा कि वह शुक्रवार तक यह बताएं कि बकाया कर्ज कब तक चुकाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि आपको 6 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने के लिए जेल भेज देना चाहिए. जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है. हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है.'

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फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिए थे 5 करोड़
दरअसल, राजपाल ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. अभि‍नेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर दिया. राजपाल हाई कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे.

राजपाल में जेल में गुजारे चार दिन
अभि‍नेता ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था. राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे. इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सजा को स्थगित कर दिया.

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