भारत के नए कानून पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की. इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को आंतरिक मुद्दों में दखल न देने की सलाह दी है.
दरअसल, भारत सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के ड्राफ्ट को तैयार करके सुझाव के लिए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया. इस बिल के जरिए यह प्रावधान किया जा रहा है जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Our response to @ForeignOfficePk's Statement on our Geospatial Bill pic.twitter.com/OGPb5zRWMH
— Vikas Swarup (@MEAIndia) May 17, 2016
7 साल की जेल, 100 करोड़ रुपये जुर्माना
सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसे 7 साल की जेल से लेकर 100 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा तक दी जा सकती है. साथ ही यह भी कहा कि नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा.
PAK को इसलिए है आपत्ति...
भारत के इस प्रस्तावित कानून पर पाकिस्तान ने यूएन में शिकायत देकर कहा है कि यह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के रेजॉल्यूशन के खिलाफ है. दरअसल, कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान और कुछ पर चीन का कब्जा है. दोनों देश लगातार इस पर अपना दावा दिखाते रहे हैं. पाकिस्तान को आपत्ति है कि कश्मीर मसले का हल न होने तक भारत ऐसे कानून बनाकर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है. .
कई साइटों पर दिखाया गया था गलत नक्शा
हाल ही में कुछ सोशल साइट्स पर जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. यही नहीं, कश्मीर को चीन और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया गया था. हालांकि केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद इसमें सुधार किया गया.