प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की है. दरअसल, मंगलवार की पूछताछ में रतुल पुरी नहीं पहुंचे और उनकी अग्रिम जमानत सीबीआई की विशेष अदालत खारिज भी कर चुकी है. रतुल पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पुरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है.
#AgustaWestland case: Enforcement Directorate (ED) moved court seeking issuance of Non-Bailable Warrant (NBW) against businessman Ratul Puri. He skipped questioning yesterday and his anticipatory bail was rejected by a CBI special court. (File pic) pic.twitter.com/uP1RMVa7Nx
— ANI (@ANI) August 7, 2019
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है.
विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने पुरी के उस आवेदन को भी ठुकरा दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने खुद के बयानों की उन्होंने एक कॉपी मांगी थी. इससे पहले पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि वह जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल कोर्ट को निर्देश पारित करे.
कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो बयान नहीं दिए जा रहे हैं, वह उनके मुवकिल पुरी के है, जो उन्होंने दिए हैं. आरोप है कि पुरी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की. ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी की कंपनियों से जुड़े खातों में मनी लॉन्ड्रिंग का रुपया जमा है.