मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी ने अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने की अनुमति के लिए गुरुवार को दिल्ली की अदालत में एक आवेदन दिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने रतुल पुरी के आत्मसमर्पण के आवेदन पर सुनवाई को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है.
अगस्ता वेस्टलैंड जालसाजी के मामले में गिरफ्तार पुरी ने 22 अगस्त को विशेष जज अरविंद कुमार के समक्ष अपना आवेदन दाखिल किया था. इस आवेदन में पुरी ने अर्जी लगाई थी कि वो सरेंडर करना चाहता है. इसके बाद जज ने इस मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया था.
बता दें कि सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के मामले में रतुल पुरी को गिरफ्तार किया हुआ है. वर्तमान में रतुल पुरी 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में है, जो 26 अगस्त को खत्म हो रही है. ऐसे में ईडी इस मामले में अपना जवाब रतुल की सीबीआई कस्टडी खत्म होने के बाद ही दाखिल करना चाहती है. यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को रतुल पुरी के खिलाफ जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 27 अगस्त तक का वक्त मांगा.
इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी है. ईडी के निवेदन पर रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख बदलकर 28 अगस्त कर दी है. पहले कोर्ट ने 27 अगस्त की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन ईडी के वकील के दिल्ली में न होने के कारण तारीख को बदल दिया गया.
बता दें कि हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पुरी के खिलाफ जारी एक गैर जमानती वारंट रद्द करने से अदालत ने बुधवार को इंकार कर दिया था. पुरी अपनी कंपनी मोजर बियर से जुड़े कथित बैंक जालसाजी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है.