अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में रतुल पुरी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. अब रॉउज एवेन्यू कोर्ट 21 अगस्त को 4 बजे फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान रतुल पुरी के वकील ने कहा कि गैर जमानती वारंट रद्द करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभी जवाब दिया है. ईडी के वकील डीपी सिंह ने कहा कि एजेंसी ने नोटिस भेजा है. रतुल पुरी की मां ने इस नोटिस को रिसीव किया था.
रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में हैं. रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रतुल पुरी की स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का उपयोग रिश्वत की रकम लेने के लिए किया गया. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील 3,600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है.
रविवार को एक दूसरे मामले में एमपी के सीएम कमलनाथ के भांजे और मोजर बेयर के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज किया था. ये मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354.51 करोड़ रुपये की चपत लगाने से जुड़ा है.
जांच एजेंसी के अधिकारी ने रविवार को बताया कि एमबीआईएल के प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक उनकी पत्नी नीता पुरी, एमबीआईएल के पूर्व कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी, निदेशक संजय जैन, विनीत शर्मा और अन्य अज्ञात सरकारी सेवकों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक दुर्व्यव्यवहार और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया है.
नीता पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन हैं और रतुल पुरी कमलनाथ के भांजे हैं.