अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी, वकील गौतम खेतान और एसपी त्यागी के चचेरे भाई संजीव त्यागी की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने बंद लिफाफे में महत्वपूर्ण कागजात दिए है. कोर्ट में सीबीआई का पक्ष रखने के लिए पेश हुए एडिशनल सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि बंद लिफाफे में जरुरी कागजात है. हम यहां सबके सामने इसे पढ़ नहीं सकते है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए है. लिहाजा, आप इसे पढ़े और फिर जमानत पर फैसला लें.
फरवरी में होगी सुनवाई
कोर्ट ने ये सुनने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख दी है. इससे पहले भी सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट से कहा था कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉपटर डील में मीटिंग करने और उनकी जगहों को भी साबित करने वाले सबूत मिले है. जिसके बारे में अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी को अगर पता चल गया कि जांच किस दिशा में चल रही है और पूछताछ होगी तो वो दूसरे लोगों को अगाह कर देंगे.
जमानत पर रिहा हैं एसपी त्यागी
गौरतलब है कि एसपी त्यागी और दूसरे आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा किया है. उन शर्तों के मुताबिक कोई भी आरोपी बिना इजाजत एनसीआर से बाहर नहीं जा सकता, जब भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी और जांच में सहयोग करेंगे. सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. अगर कोर्ट को कभी भी कोई भी शिकायत आती है तो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष समेत दूसरे आरोपियों के जमानत तुरंत रद्द कर दिए जाएंगी.