अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है. दरअसल मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान शुरू के पांच दिनों में 750 करोड़ रूपये के पुराने नोट बदलने के 'घोटाले' में बैंक के शामिल होने के आरोप को लेकर है.
सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए 22 जून को ट्वीट किया था कि "बधाई हो अमित शाह जी, डायरेक्टर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक को पहले पांच दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है. लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी में तबाह हो गई, आपकी इस उप्लब्धि को सलाम"
Congratulations Amit Shah ji , Director, Ahmedabad Dist. Cooperative Bank, on your bank winning 1st prize in the conversion of old notes to new race. 750 Cr in 5 days!
Millions of Indians whose lives were destroyed by Demonetisation, salute your achievement. #ShahZyadaKhaGaya pic.twitter.com/rf1QaGmzxV
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2018
गौरतलब है कि मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने जवाब जारी किया था जिसके बाद राहुल और सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे.
अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने अपने वकील एस वी राजू के जरिए अदालत के समक्ष अर्जी में कहा है कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं.
बता दें कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी के पांच दिनों के भीतर 745 करोड़ साठ लाख से भी ज्यादा रकम जमा होने की जांच कराने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.