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अहमदाबाद सहकारी बैंक ने राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला पर किया मानहानि का मुकदमा

राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे कि आठ नवंबर 2016 को 5,00 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा के पांच दिन के भीतर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने 745.59 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा किए.

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला

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अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ आरोप लगाने को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है. दरअसल मामला 2016 में नोटबंदी के दौरान शुरू के पांच दिनों में 750 करोड़ रूपये के पुराने नोट बदलने के 'घोटाले' में बैंक के शामिल होने के आरोप को लेकर है.  

सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाते हुए 22 जून को ट्वीट किया था कि  "बधाई हो अमित शाह जी, डायरेक्टर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक को पहले पांच दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है. लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी में तबाह हो गई, आपकी इस उप्लब्धि को सलाम"

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गौरतलब है कि मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई पर नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) ने जवाब जारी किया था जिसके बाद राहुल और सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे.

अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने अपने वकील एस वी राजू के जरिए अदालत के समक्ष अर्जी में कहा है कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं.

बता दें  कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में नोटबंदी के पांच दिनों के भीतर 745 करोड़ साठ लाख से भी ज्यादा रकम जमा होने की जांच कराने वाली जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.

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