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नशे में था एअर इंडिया का सीनियर पायलट, विमान उड़ाने से रोका

एअर इंडिया की दो फ्लाइट के यात्रियों को ब्रीथ टेस्ट से मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दरअसल एक फ्लाइट को तो इसकी वजह से वापस आना पड़ा, जबकि दूसरी फ्लाइट में दूसरा पायलट बुलाना पड़ा.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

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रविवार का दिन एअर इंडिया के यात्रियों के लिए अच्छा नहीं रहा. दरअसल एअर इंडिया की दो फ्लाइट के यात्रियों को उड़ान से पहले होने वाले पायलट के ब्रीथ एनेलाइजर टेस्ट की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एक फ्लाइट में पायलट ब्रीथ टेस्ट करवाना भूल गया तो फ्लाइट को वापस बुलाना पड़ा जबकि दूसरी फ्लाइट में पायलट दो बार ब्रीथ टेस्ट में फेल हो गया.

एक मामला फ्लाइट एआई-111 का है, जिसे दिल्ली से लंदन जाना था. लेकिन ब्रीथ टेस्ट में विफल होने पर एअर इंडिया ने निदेशक (संचालन) कैप्टन ए के कठपालिया को विमान उड़ाने से रोक दिया. एअरलाइंस सूत्रों के अनुसार एअर इंडिया को उनके स्थान पर दूसरे पायलट को बुलाना पड़ा. इसके बाद विमान 55 मिनट की देरी से रवाना हुआ. इससे यात्रियों को असुविधा भी हुई.

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पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. पीटीआई के अनुसार, एअरलाइंस के अधिकारी ने कहा, 'हमने कैप्टन ए के कठपालिया को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वह दो बार ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में विफल रहे थे. उन्हें नई दिल्ली से लंदन की उड़ान लेकर जानी थी, लेकिन वह उड़ान पूर्व ब्रीथ टेस्ट में विफल रहे.' अधिकारी ने कहा, 'उन्हें एक और मौका दिया गया लेकिन दूसरा परीक्षण भी पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उन्हें उड़ान पर जाने से रोक दिया गया'.

दूसरा मामला: फ्लाइट वापस बुलानी पड़ी

दूसरा मामला फ्लाइट एआई-332 का है, जिसे दिल्ली से बैंकॉक जाना था. यह फ्लाइट अपने तय समय से आधे घंटे देरी से उड़ी, लेकिन आधे घंटे बाद ही इस फ्लाइट को वापस बुलाना पड़ा. बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट का पायलट ब्रीथ टेस्ट करवाना भूल गया था, जिसके बाद यह कदम उठाना पड़ा. वहीं यात्रियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई.

क्या है नियम?

विमान नियमावली की नियम संख्या 24 उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले चालक दल के सदस्यों को किसी भी तरह के शराब युक्त पेय पदार्थों के सेवन से रोकती है. साथ ही नियम के अनुसार, उड़ान शुरू होने से पहले और बाद में चालक दल के सदस्यों को ब्रीथ टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होता है.

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पहली बार इस तरह के उल्लंघन पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के मुताबिक तीन महीने के लिए उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस तीन साल के लिये निलंबित कर दिया जाता है और तीसरी बार ऐसा होने पर उसे स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है.

इससे पहले 2017 में डीजीसीए द्वारा उड़ान से पूर्व ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण न कराने पर कठपालिया का उड़ान लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था. बाद में उन्हें कार्यकारी निदेशक, संचालन के पद से हटा दिया गया था. बाद में उन्हें एअर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के पद पर पांच साल की अवधि के लिये नियुक्ति दी गई.

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