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एयरसेल-मैक्सिस केस: चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत, ED ने की पूछताछ

एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक की रोक लगा दी है. इससे पहले ये रोक 5 जून तक की थी. आज ही चिदंबरम को ईडी के सामने पेश होना है.

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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Getty)
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Getty)

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एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक की रोक लगा दी है. इससे पहले ये रोक 5 जून तक की थी. पी. चिदंबरम की मंगलवार सुबह ईडी ऑफिस में पेशी हुई, करीब तीन घंटे की पूछताछ के बाद वह दफ्तर से निकले. 

इससे पहले भी अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी. आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े एक मामले में पी.चिदंबरम ने पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी.

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गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रहे हैं. उस समय पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे.

क्या हैं आरोप?

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी.

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