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जस्टिस गांगुली की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने लिखा पीड़िता को ई-मेल

यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी है.

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पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली
पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली

यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व जस्टिस अशोक कुमार गांगुली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से राय मांगी है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पीड़ित लड़की को भी ई-मेल लिखा है. पुलिस ने इंटर्न से उसका बयान दर्ज करने के लिए वक्त मांगा है. पुलिस ने लॉ इंटर्न को बयान दर्ज करने की जगह भी तय करने को कहा है.

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आरोपों पर खामोश हैं जस्टिस गांगुली
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गांगुली पर एक इंटर्न महिला वकील ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. अपने ऊपर लगे आरोपों पर जस्टिस गांगुली अब तक खामोश हैं. इसकी जांच के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई है जिसने पहली नजर में इसकी शिकायत को सही पाया है.

'गांगुली को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए'
जस्टिस गांगुली पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद उनके इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी है. बीजेपी एमपी सुषमा स्वराज ने कहा है कि मौजूदा हालात में जस्टिस गांगुली का पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर बने रहना ठीक नहीं है. प्रदर्शन और बयानबाजी से बढ़ रहे चौतरफा दबावों से खुद को दूर रखने में तो अब तक गांगुली कामयाब रहे हैं लेकिन लगता है उनकी नई मुश्किलें अब शुरू होने वाली हैं.

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लॉ इंटर्न से यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है.

रिपोर्ट के मुताबिक-
जस्टिस एके गांगुली के आचरण को अशोभनीय पाया गया है. पहली नजर में जांच पैनल ने लॉ इंटर्न के आरोपों को सही पाया है. समिति ने पाया कि लड़की सचमुच 24 दिसंबर 2012 की शाम (वारदात के दिन) को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में जस्टिस गांगुली के साथ थी. उस रोज लॉ इंटर्न शाम 8 बजे से रात साढ़े बजे तक जस्टिस गांगुली के साथ थी. जांच पैनल की रिपोर्ट गुरुवार शाम सार्वजनिक हुई है. दो पन्नों के बयान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने लॉ इंटर्न का नाम भी जाहिर कर दिया. हालांकि, पहली नजर में जस्टिस गांगुली की गलत पाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जाएगी.

इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है कार्रवाई...
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया कि चूंकि घटना के वक्त पीड़ित लड़की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी नहीं थी और अब जस्टिस ए के गांगुली रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करेगा. गौरतलब है कि लॉ इंटर्न ने ब्लॉग पर इस छेड़छाड़ की बात सार्वजनिक की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी.

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