आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी हिरासत अवधि 19 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी.
अदालत में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने ओवैसी की आवाज के नमूने भी रिकॉर्ड किए. बताया जाता है कि ओवैसी ने पूछताछ के दौरान यह दावा किया कि भड़काऊ भाषण से सम्बंधित वीडियो फुटेज में जो आवाज है, वह उनकी नहीं है. अधिकारियों ने कहा कि आवाज के नमूने चण्डीगढ़ स्थित फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे.
ओवैसी को आदिलाबाद जिला जेल से निर्मल नगर लाया गया, जहां उन्हें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के. अजेश कुमार के समक्ष पेश किया गया. केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोग के विशेषज्ञों द्वारा ओवैसी की आवाज रिकॉर्ड किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत अवधि 19 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी.
पुलिस बाद में उन्हें आदिलाबाद जिला जेल ले गई. ओवैसी को निर्मल नगर में 22 दिसम्बर को एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आठ जनवरी को गिरफ्तार किया गया था.