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राखी सावंत की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या के एक मामले में आइटम गर्ल और टेलीविजन कलाकार राखी सावंत की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति इम्तयाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति राम औतार प्रसाद की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश राखी सावंत की ओर से दायर याचिका पर दिया.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या के एक मामले में आइटम गर्ल और टेलीविजन कलाकार राखी सावंत की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति इम्तयाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति राम औतार प्रसाद की खंडपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश राखी सावंत की ओर से दायर याचिका पर दिया.

टीवी पर चलने वाले रियलिटी शो (राखी का इंसाफ) कार्यक्रम में झांसी के रहने वाले लक्ष्मण के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी जिससे वह अवसाद में चला गया और उसने जान दे दी.
लक्ष्मण की मां ने झांसी के प्रेमनगर थाने में राखी और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. खंडपीठ ने पिछले बुधवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था.

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