पंजाब विधानसभा से निष्कासित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को शुक्रवार को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पटियाला विधानसभा सीट को खाली घोषित करने के लिए कोई कदम उठाने से रोक दिया है.
न्यायमूर्ति बी एन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अमरिंदर के विधानसभा से निष्कासन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्यायालय विधानसभा के अगले सत्र के पहले उनके निष्कासन की वैधता का निर्णय कर सकता है.
अमृतसर के एक बिल्डर को करो में छूट देकर राजकोष को हानि पहुंचाने और ट्रस्ट घोटाले के मामले में अमरिंदर के खिलाफ जारी आपराधिक मामलों को स्थगित करने से भी न्यायालय ने इनकार कर दिया.
खंडपीठ ने कहा कि पुलिस को राज्य विधानसभा के निर्देश और निरीक्षण के तहत नहीं बल्कि केवल कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपनी जांच रखनी चाहिए.