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अमित शाह की रिमांड संबंधी फैसले को चुनौती

सीबीआई ने गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की रिमांड संबंधी निचली अदालत के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

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सीबीआई ने गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह की रिमांड संबंधी निचली अदालत के फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.

निचली अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में शाह की 10 दिन की रिमांड मांगे जाने की सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी के पास शाह की रिमांड मांगने का पर्याप्त आधार नहीं है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए वाई दवे ने सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी को इसके पहले शाह से पूछताछ के लिए तीन दिन का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ तीन घंटे के लिए पूछताछ की, इसलिए शाह की रिमांड की सीबीआई की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता.

सीबीआई ने यह कहते हुए शाह की रिमांड मांगी थी कि पूर्व मंत्री ने जेल में पूछताछ के दौरान एजेंसी से सहयोग नहीं किया. अदालत ने यह भी कहा था कि सीबीआई जिन आधारों पर शाह की रिमांड मांग रही है, वे सामान्य आरोपों जैसे हैं.

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