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अनिल अंबानी की कंपनी किसानों की जमीन वापिस करे: कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दादरी में गैस आधारित पावर प्लांट के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को आवंटित जमीन की आवंटन को रद्द कर दी है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दादरी में गैस आधारित पावर प्लांट के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को आवंटित जमीन की आवंटन को रद्द कर दी है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अपने शासनकाल में पावर प्‍लांट के लिए अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी को 2500 एकड़ जमीन दादरी में आवंटित की थी.

इस मामले को लेकर पूर्व पीएम वी.पी सिंह और 47 अन्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. याचिक दायर करने वालों में किसान भी शामिल थे.

रिलायंस पावर की दादरी परियोजना के खिलाफ इलाहबाद हाईकोर्ट में यह अर्जी देने वाले सहयोग सोसायटी के अध्यक्ष के अनुसार दादरी की यह ज़मीन बहुत उपजाऊ है. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2,500 एकड़ ज़मीन की जरुरत क्यों है. उन्होंने रिलायंस पावर पर आरोप लगाया कि बिजली कंपनी इस ज़मीन बिजली परियोजना की आड़ में हाउसिंग कालोनी बनाना चाहती है. उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की कीमत कम से कम 15,000 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट को मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में मंजूरी मिली थी.

राज्य सरकार और कंपनी के बीच समझौता के अनुसार इस परियोजना को तीन साल के भीतर पूरा होना था लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कंपनी के साथ एक और समझौता किया था, जिसमें समय सीमा पर कंपनी को रियायत दे दी गई। कंपनी की योजना यहां 3500 मेगावाट के बिजली प्लांट को बनाने की है जिसमें कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का बात कही थी.

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