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1984 दंगे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ लगाए गए हत्या और दंगे के आरोपों को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका खारिज की.

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कांग्रेस नेता सज्जन कुमार
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ लगाए गए हत्या और दंगे के आरोपों को चुनौती देने संबंधी उनकी याचिका खारिज की. साथ ही हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार और चार अन्य लोगो के खिलाफ षड़यंत्र रचने के आरोप तय करने की मांग करने वाली दंगा पीड़िता शीला कौर की याचिका भी खारिज की.

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सज्जन कुमार और कुछ अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान छह लोगों की हत्या से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हत्याओं से जुडे मामले में आरोप तय किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता के अलावा सह-आरोपी वेद प्रकाश, ब्रह्मानंद गुप्ता आदि ने भी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं.

अदालत ने 29 अप्रैल को इस मामले का फैसला टाल दिया था और कहा था कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है जबकि 24 मई को एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इसके पहले दंगा पीड़ित के वकील ने सज्जन कुमार और सहआरोपियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का अतिरिक्त आरोप तय किए जाने की मांग की थी.

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शिकायतकर्ता शीला कौर ने भी हाई कोर्ट से अपील की और मामले में सज्जन कुमार तथा चार अन्य के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का आरोप लगाए जाने की मांग की.

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