एक पाकिस्तानी अदालत ने कुख्यात परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान को एक आजाद नागरिक बताते हुए उनके आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर लगी बंदिश हटा दी है. खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एजाज चौधरी ने शुक्रवार को उन्हें आजाद नागरिक बताया. खान ने अपने उपर लगी बंदिश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
खान की याचिका पर सुनवाई का समापन करते हुए न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा, ‘खान मुक्त होकर घूम फिर सकते हैं और अपनी गतिविधियां चला सकते हैं.’ न्यायमूर्ति चौधरी ने वैज्ञानिक की सुरक्षा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार को खान के साथ उनकी आवाजाही को लेकर हुए समझौते को लागू करना चाहिए.
अदालत ने महान्यायवादी को निर्देश दिया कि वह खान की शिकायतों के समाधान और उनकी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उनके संपर्क में रहे. महान्यायवादी ने अदालत को आश्वस्त किया कि समझौते को लागू किया जाएगा.
बाद में खान ने भारी सुरक्षा वाले अपने निवास पर पत्रकारों कहा, ‘अब हमें देखना चाहिए कि फैसला लागू किया जाता है या नहीं. यदि नहीं लागू किया जाता है तब मैं अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई करूंगा.’ पिछली सुनवाई के दौरान खान के वकील ने अदालत से कहा था कि प्रशासन सुरक्षा के नाम पर खान की आवाजाही पर बंदिश लगा रहा है.