रेप के आरोप में जेल में बंद धार्मिक गुरु आसाराम बापू की दो हजार तीन सौ करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कथित अघोषित संपत्ति की खबर सामने आई है. आयकर विभाग ने इस बारे में जांच के बाद यह बात कही है.
टैक्स में दी जाने वाली राहत को बंद करने की सिफारिश
'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि आसाराम बापू के पास 2300 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति है. इस आधार पर आयकर विभाग ने आसाराम बापू के चैरिटीबल संस्थानों को टैक्स में दी जाने वाली राहत को बंद किए जाने की सिफारिश की है.
समर्थकों के बीच लोन स्कैम की चर्चा
धार्मिक संस्थाओं को आयकर की नियम 80 जी के तहत छूट मिलती है. वहीं इन संस्थाओं को चंदा, दान के साथ ही अपने समर्थकों के साथ घरेलू कारोबार में मदद की इजाजत होती है. आसाराम पर अपने समर्थकों के लोन स्कैम की भी चर्चा है.
करोड़ों की बेनामी संपत्ति का निवेश
आयकर विभाग की जांच में दावा किया गया है कि आसाराम की संस्थाओं की तरफ से बेनामी निवेश, समर्थकों के रियल एस्टेट, म्यूच्युअल फंड, शेयर, किसान विकास पत्र, और जमा खातों के जरिए कई करोड़ रुपये को बाजार में भी लगाया गया है.