आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आसाराम ने गुजरात के सूरत रेप केस में जमानत की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ये मामला गुजरात के सूरत रेप केस से जुड़ी है. इस मामले में आसाराम ने जमानत की मांग की थी. जस्टिस एन वी रामना की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अभी सुनवाई चल ही रही है और 10 गवाहों से जिरह होना बाकी है.
Supreme Court refuses to grant bail to Asaram in sexual assault case against him. SC says the trial needs to be completed first & also asked the trial court in Gujarat to complete the trial in the case. pic.twitter.com/SiMXOrG3nr
— ANI (@ANI) July 15, 2019
अदालत ने आसाराम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे. बता दें कि सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसाराम, उसके बेटे नारायण साई के खिलाफ अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई थी. इन दोनों बहनों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ रेप किया गया है और उन्हें अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है.
आसाराम इस वक्त रेप के एक मामले में सजा काट रहे हैं. जोधपुर की अदालत ने वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आसाराम को को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आसाराम इसी मामले में जेल में बंद है.