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यौन उत्पीडन मामला: आसाराम, अन्य की सुनवाई चार दिसंबर से होगी शुरू

एक नाबालिग के कथित यौन शोषण के मामले में आरोपी आसाराम और चार अन्य की सुनवाई यहां एक अदालत में चार दिसंबर से शुरू होगी. जिला एवं सत्र अदालत ने आसाराम और चार सह आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लिया और इस मामले की सुनवाई को चार दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

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आसाराम
आसाराम

एक नाबालिग के कथित यौन शोषण के मामले में आरोपी आसाराम और चार अन्य की सुनवाई यहां एक अदालत में चार दिसंबर से शुरू होगी. जिला एवं सत्र अदालत ने आसाराम और चार सह आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लिया और इस मामले की सुनवाई को चार दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, इस मामले की सुनवाई हर दिन होगी और इसे 60 दिन में पूरा किया जाएगा. आसाराम को उनके जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीडन के आरोपों में अगस्त में गिरफ्तार किया गया था और वह इसके बाद से यहां की जेल में बंद हैं.

इस मामले में अन्य आरोपी उनकी सेविका संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी, उनका रसोइया प्रकाश, उनके सेवादार शिवा और आश्रम निदेशक शरद चंद्र हैं. पीड़ित के वकील मनीष व्यास ने कहा कि अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों पर संज्ञान लिया है.

मनीष ने कहा कि अब इन सभी आरोपों पर संज्ञान लिये जाने के बाद अदालत चार दिसंबर से इस मामले में सुनवाई शुरू करेगी. आसाराम सहित सभी पांच आरोपियों पर बलात्कार, देह व्यापार, गलत तरीके से बंधक बनाना और साजिश रचने के लिए आईपीसी, किशोर न्याय अधिनियम और बाल यौन अपराध रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किये गये हैं. इससे पहले, न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं थी और 23 नवंबर के लिए फैसला सुरक्षित रखने से पहले संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी.

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हालांकि आसाराम और अन्य आरोपियों के वकीलों ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद बचाव पक्ष की दलीलों पर भरोसा नहीं किया था. जोधपुर पुलिस ने 10 नवंबर को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था.

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