असम पुलिस से एक अदालत ने प्रणब बोरो आत्मदाह घटना के सिलसिले में राज्य के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और राजस्व मंत्री पृथ्वी मांझी के खिलाफ एक मामला दर्ज करने को कहा है.
कामरूप स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने दिसपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर पुलिस को गोगोई के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने एसएसपी (नगर) एपी तिवारी को जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने को लेकर यह निर्देश दिया गया है.
पुलिस ने बताया कि जांच जारी है. अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि आईपीसी की धारा 120 बी और 306 के तहत दर्ज मामले में हमारी जांच जारी है.
गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रणब बोरो की पत्नी पूर्णिमा बोरो ने राज्य सचिवालय के सामने अपने पति के आत्मदाह के लिए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को जिम्मेदार ठहराया था.