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अगस्ता वेस्टलैंड केस: रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ी

रतुल पुरी पर अपनी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पुरी को 20 अगस्त को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

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14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे रतुल पुरी (फोटो-इंडिया टुडे)
14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे रतुल पुरी (फोटो-इंडिया टुडे)

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  • रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में हैं
  • पुरी 354 करोड़ रु के बैंक घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की न्यायिक हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच के घेरे में हैं. रतुल पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मों से जुड़े खातों का इस्तेमाल वीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया था.

इसी तरह एक अन्य केस में रतुल पुरी पर अपनी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है. ईडी ने रतुल पुरी को 20 अगस्त को 354 करोड़ रुपये के बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था.

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सीबीआई ने रतुल पुरी, उनकी कंपनी, उनके पिता और प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, निदेशकों नीता पुरी (रतुल की मां और कमलनाथ की बहन), संजय जैन और विनित शर्मा के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. बैंक घोटाला मामले में ईडी ने पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था.

रतुल पुरी बैंक फ्रॉड के आरोपों का सामना कर रहे हैं. यह मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को करीब 354 करोड़ रुपये की चपत लगाने से जुड़ा है. सीबीआई ने रतुल पुरी के खिलाफ मोजरबेयर इंडिया (एमबीआईएल) मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने उनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था.

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