दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार आरोपी कारोबारी राजीव सक्सेना को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. उनकी यह जमानत 22 फरवरी तक कायम रहेगी. अंतरिम जमानत के लिए 5-5 लाख रुपये के 2 बेल जमानत जमा करने को कहा गया है.
साथ ही कोर्ट ने एम्स से उनके स्वास्थ्य और मेडिकल मामलों पर मेडिकल रिपोर्ट मांगी है. राजीव सक्सेना के वकील ने कोर्ट को पहले ही सूचित कर रखा है कि वह ल्युकेमिया से पीड़ित हैं और साथ ही उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हैं.
पिछले महीने घोटाले के सह-आरोपी राजीव सक्सेना और दीपक तलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में पकड़ा गया था. इसके बाद उन्हें प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके भारत पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया था. अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार क्रिश्चयन मिशेल के बाद इस तरह की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई रही.
पिछले साल दिसंबर में यूएई की सरकार ने प्रत्यर्पण के जरिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भारत को सौंपा था. मिशेल ने हजारों करोड़ रुपये के वीवीआईपी चॉपर डील में कथित तौर पर बिचौलिये की भूमिका निभाई थी.
कौन हैं राजीव सक्सेना?
अगस्ता वेस्टलैंड केस में राजीव सक्सेना और उनकी पत्नी शिवानी दोनों ही आरोपी हैं. दोनों ही दुबई स्थित कंपनी यूएचवाई सक्सेना एंड मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक हैं. एनआरआई राजीव सक्सेना मॉरीशस की एक कंपनी इंटरसेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के निदेशक और शेयरहोल्डर भी हैं.
कंपनी की चॉपर डील में मनी लांड्रिंग करने में इस्तेमाल का आरोप है. जांच एजेंसियों के मुताबिक राजीव पेशे से वकील गौतम खेतान के करीबी हैं. खेतान अभी ईडी की कस्टडी में हैं. ईडी का आरोप है कि राजीव सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ मिलकर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर करार को प्रभावित किया.