बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने अगस्तावेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में जमानत याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि वह जनवरी से हिरासत में है, लिहाजा उसे जमानत मिलनी चाहिए. मिशेल ने यह याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दायर की है.
AgustaWestland case: Alleged middleman Christian Michel has approached Delhi High Court for bail in both CBI and ED cases. (File pic) pic.twitter.com/LpIWbMP5pk
— ANI (@ANI) October 23, 2019
उसकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई या ईडी की ओर से कोई और ताजा सबूत या पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है. जरूरत पड़ने पर कोर्ट जमानत के लिए शर्तें लगा सकता है. कस्टडी की अब जरूरत नहीं है. दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने कुछ तकनीकी आपत्तियां उठाई हैं. दिवाली की छुट्टी के बाद इस मामले को देखा जा सकेगा.
क्रिश्चियन मिशेल जनवरी 2019 से जेल में बंद है. पिछले महीने सीबीआई ने इस मामले में क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की अनुमति के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था. एजेंसी ने इसके साथ ही आगे की जांच के लिए मिशेल के हस्ताक्षर और लिखावट के नमूनों की मांग की है.