ऑस्ट्रेलिया में तीन वर्षीय भारतीय बच्चे की हत्या के मामले में 23 वर्षीय भारतीय टैक्सी चालक को रविवार को गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप तय किए गए हैं, जिसने बच्चे को बेहोशी की हालत में अपनी कार में रखकर घुमाया और तीन घंटे बाद उसे एक मैदान में छोड़ दिया.
सूत्रों ने बताया कि ढिल्लन गुरसेवक (23) को गिरफ्तार किया गया है और बच्चे के शव को फेंकने में अपने पति की मदद करने के मामले में गुरसेवक की पत्नी पर भी आरोप तय किये जा सकते हैं. गुरसेवक के खिलाफ आपराधिक लापरवाही की वजह से मानवहत्या का मामला दायर किया गया है और वह सेंट किल्दा रोड पुलिस स्टेशन में रविवार को पेश हुआ.
वह उसी घर में रहता था, जिसमें तीन वर्षीय बालक गुरशन सिंह चन्ना अपने माता-पिता के साथ रहता था. खबरों में कहा गया है कि गुरसेवक का बच्चे से कोई नाता नहीं है, लेकिन वह उसी घर में रहता है, जहां गुरशन अपनी मां के साथ रहता था. ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटिड प्रेस ने मानवहत्या दस्ते के सीनियर सार्जेंट रान इडल्स के हवाले से कहा, ‘गुरसेवक ने बच्चे को बेहोशी की हालत में अपनी कार के बूट में रखा, जो कि तब तक जीवित था.’
पार्ट टाइम टैक्सी चालक गुरसेवक ने हाल में ही एक ट्रक खरीदा था और उसे बुधवार से एक कूरियर कंपनी के साथ पूर्णकालिक काम शुरू करना था. वह अपनी पत्नी के साथ लालोर में रहता है. उसकी एक बेटी है, जो भारत में रहती है. गुरसेवक ने जमानत के लिए आवेदन किया. उसने अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ने की पेशकश की. उसने कहा कि वह मिल पार्क स्थित मकान में रहेगा जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.
गुरसेवक ने इसके बाद अपने एक अन्य मित्र का फोन नंबर दिया जिसके साथ वह क्रिकेट खेलता है और जो पास में एपिंग में रहता है. उसने कहा कि उसके दोस्त उसे तब तक रखेंगे जब तक कि मीडिया उसके घर से दूर न हो जाए. स्क्वैड डिटेक्टिव इंस्पेक्टर स्टीव क्लार्क ने नंबर को लगाने का प्रयास किया लेकिन वह नंबर सेवा में नहीं था.
प्रथम जमानत न्यायाधीश बेन चेरनिवीज ने तब ढिल्लों को हिरासत में भेज दिया क्योंकि उसके भागने और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा था. ढिल्लों को मेलबर्न की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मंगलवार को पेश होना है. आइडल्स ने कहा कि पुलिस ने गुरसेवक की जमानत का विरोध किया क्योंकि उसके आस्ट्रेलिया से बेहद कम संबंध हैं और वह आव्रजन अधिकारियों के जांच के दायरे में है कि कहीं उसके पासपोर्ट जाली तो नहीं हैं.