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अयोध्‍या मामला: न्‍यायमूर्ति खान का फैसला

अयोध्या मालिकाना हक मुकदमे में न्यायमूर्ति एस यू खान ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण करने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के भग्नावशेषों पर बाबर के आदेश पर किया गया था.

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अयोध्या मालिकाना हक मुकदमे में न्यायमूर्ति एस यू खान ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण करने के लिए किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के भग्नावशेषों पर बाबर के आदेश पर किया गया था.

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मंदिर के भग्नावशेष राज्य में काफी लंबे समय से ऐसे ही पड़े थे. अपने अवलोकन में न्यायाधीश ने कहा कि मस्जिद के निर्माण से काफी समय पहले हिंदुओं का मानना था कि विवादित क्षेत्र के बेहद थोड़े से हिस्से में भगवान राम की जन्मस्थली थी. हालांकि, यह मान्यता विवादित स्थल पर बड़े क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट लघु क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं है.

उन्होंने कहा कि 1855 से काफी पहले राम चबूतरा और सीता रसोई अस्तित्व में आ गई थी और हिंदू प्रतिमाओं की पूजा कर रहे थे. यह काफी अद्भुत और बिल्कुल बेमिसाल स्थिति थी कि मस्जिद की चहारदीवारी और परिसर के भीतर वहां हिंदू धार्मिक स्थल थे जहां पूजा की जा रही थी तो दूसरी ओर मस्जिद में मुस्लिम नमाज अदा कर रहे थे. {mospagebreak}

न्यायमूर्ति खान ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि उनके मालिकाना हक की शुरूआत कब से हुई और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 के अनुसार दोनों पक्षों को संयुक्त कब्जे के आधार पर संयुक्त मालिक ठहराया जाता है. न्यायमूर्ति खान ने कहा कि वर्ष 1949 से कुछ दशक पहले हिंदुओं ने मस्जिद के मध्य गुंबद के नीचे के स्थल (जहां फिलहाल अस्थायी मंदिर है) को भगवान राम का सटीक जन्मस्थल मानना शुरू कर दिया.

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पहली बार 23 दिसंबर 1949 के तड़के मध्य गुंबद के नीचे प्रतिमा रखी गई. अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि सभी तीनों पक्षों हिंदुओं, मुस्लिमों और निर्मोही अखाड़ा को विवादित परिसर का संयुक्त मालिक घोषित किया जाता है और पूजा के लिए इस्तेमाल करने और प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक का एक बटा तीन एक बटा तीन हिस्सा होगा. हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया कि अंतिम निर्णय में मध्य गुंबद के नीचे वाला हिस्सा, जहां पिलहाल प्रतिमा रखी हुई है उसे हिंदुओं को आवंटित कर दिया जाएगा.

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई वाला हिस्सा आवंटित किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भूमि का आवंटन करने के दौरान थोड़ा बहुत मामूली समायोजन किया जाता है तो प्रभावित पक्ष को केंद्र सरकार द्वारा पास में अधिग्रहित की गई भूमि में से कुछ हिस्सा देकर इसकी भरपाई की जानी चाहिए. उन्होंने पक्षों को वास्तविक विभाजन के लिए अपना सुभाव दाखिल करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया. उन्होंने कहा कि तीन महीने की अवधि के लिए यथास्थिति बनी रहेगी.

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