अयोध्या के मालिकाना हक पर 24 सितम्बर को आ रहे उच्च न्यायालय के निर्णय के मौके पर मीडिया को अदालत परिसर के आसपास भी फटकने की इजाजत नही होगी और उन्हें उच्च न्यायालय परिसर से कुछ दूर स्थित जिला कचहरी में फैसले की प्रतियां उपलब्ध करा दी जायेगी.
लखनउ के जिलाधिकारी अनिल सागर ने बताया, ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के आदेश पर अयोध्या के मालिकाना हक पर आने वाले फैसले की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन कचहरी परिसर में व्यवस्था कर रहा है.’
उच्च न्यायालय के सूत्रों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एफआई रेबेलो ने जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं.
सूत्रों ने यह भी बताया कि अदालत इस प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है कि अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर चल रहे 60 साल पुराने मुकदमे पर निर्णय सुनाये जाते समय मुकदमे के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं के अलावा किसी अन्य को कक्ष में रहने की अनुमति न दी जाये.
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति एसयू खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीवी शर्मा की तीन सदस्यीय विशेष पीठ मामले पर 24 सितम्बर को दोपहर बाद 3.30 बजे अपना फैसला सुनायेगी जिसके लिए अदालत परिसर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किये गये हैं.