बाबरी मस्जिद विध्वस मामले पर आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 भाजपा के नेताओं पर रुका हुआ मुकदमा लखनऊ की विशेष अदालत में चलाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी पर यह बात कही है जिसमें सभी बीजेपी नेताओं के खिलाफ तकनीकि आधार पर आरोप खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अपील दाखिल की गयी है. ऐसी ही एक अपील हाजी महबूब नाम के शख्स की तरफ से भी दायर की गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले की सुनवाई में देरी पर भी चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि रायबरेली और लखनऊ में मामलों की सुनवाई को एक किया जा सकता है जिसकी सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में की जा सकती है.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अलग-अलग एफ आईआर में अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गयी थी. जिसमें एक चार्जशीट में 120 बी यानि षडयंत्र से संबंधित धारा नहीं लगायी गई थी. सभी आरोपी बीजेपी नेताओं ने इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से राहत ले ली थी.
सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को पूरे मामले पर सुनवाई करेगी.