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हाई कोर्ट ने बालकृष्ण की संभावित गिरफ्तारी पर लगाई रोक

योग गुरू बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बड़ी राहत देते हुये उनकी सीबीआई द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय
उत्तराखंड उच्च न्यायालय

योग गुरू बाबा रामदेव के निकटतम सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बड़ी राहत देते हुये उनकी सीबीआई द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

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बालकृष्ण द्वारा दायर एक याचिका पर नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तरूण अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की और सीबीआई को इस सिलसिले में तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा.
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बालकृष्ण के अधिवक्ता राजेन्द्र डोभाल ने बताया कि न्यायाधीश अग्रवाल ने बालकृष्ण की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये इस मामले की सुनवाई आगामी 29 अगस्त को नियत की है.

डोभाल ने बताया कि बालकृष्ण को सीबीआई द्वारा की जाने वाली पूछताछ में सहयोग करने के लिये कहा गया है. वह तीन अगस्त को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे.

बालकृष्ण ने गुरूवार को अपनी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिये उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी लेकिन न्यायाधीश पी सी पंत ने उस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया था और मामले को मुख्य न्यायाधीश बारीन घोष के पास भेज दिया था.

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बालकृष्ण के खिलाफ गत रविवार को सीबीआई द्वारा मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद सोमवार से ही बालकृष्ण लापता हो गये. बालकृष्ण द्वारा कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. बालकृष्ण को देहरादून स्थित सीबीआई के कार्यालय में उपस्थित होने के लिये एक नोटिस को गत बुधवार को हरिद्वार के दिव्ययोग मंदिर आश्रम स्थित उनके आवास के बाहर चिपकाया गया था, जिसमें उन्हें आवश्यक पूछताछ के लिये बृहस्पतिवार को सीबीआई के देहरादून स्थित कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये थे.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रवक्ता धारिनी मिश्रा ने बताया था कि बालकृष्ण ने एक फैक्स भेजकर अनुरोध किया था कि उनके पास अभी उनका पासपोर्ट नहीं हैं. इसलिये उन्हें पासपोर्ट लेकर सीबीआई कार्यालय पहुंचने के लिये 20 दिन का समय दिया जाये लेकिन सीबीआई ने उनसे कहा कि वह शुक्रवार को बिना पासपोर्ट के ही सीबीआई कार्यालय में पहुंचे ताकि उनसे आवश्यक पूछताछ की जा सके.

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बालकृष्ण को सीबीआई के देहरादून कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश था लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया है कि वह 3 अगस्त को सीबीआई कार्यालय में उपस्थित होकर जांच कार्य में सहयोग करें.

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बालकृष्ण अब सीबीआई के कार्यालय में 3 अगस्त को उपस्थित होंगे. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक सीबीआई बालकृष्ण को गिरफ्तार नहीं करेगी. दूसरी ओर, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केवल खुराना ने बताया कि बालकृष्ण के गत सोमवार से लापता होने के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली हैं. पुलिस उनके लापता होने के मामले की जांच कर रही है. खुराना ने बताया कि कांवड़ मेले के बाद बालकृष्ण की तलाश में तेजी लायी जायेगी.

उधर हरिद्वार के शहर पुलिस अधीक्षक किरन लाल शाह ने बताया था कि बालकृष्ण के गनर जयेन्द्र सिंह आसवाल ने गत सोमवार की रात कनखल थाने में बालकृष्ण के लापता होने की लिखित सूचना दी थी, जिसके आधार पर उनके लापता होने का मामला दर्ज कर लिया गया था और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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