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बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध 1 अक्तूबर तक

केन्द्र सरकार ने बल्क एसएमएस (एक साथ कई लोगों को बडे पैमाने पर भेजे जाने वाले संदेश) और एमएमएस पर प्रतिबंध की सीमा बढाकर एक अक्तूबर करने का फैसला किया है.

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केन्द्र सरकार ने बल्क एसएमएस (एक साथ कई लोगों को बडे पैमाने पर भेजे जाने वाले संदेश) और एमएमएस पर प्रतिबंध की सीमा बढाकर एक अक्तूबर करने का फैसला किया है.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करने के बाद आईटी एवं संचार मंत्रालय ने इस आशय का फैसला किया है.

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कल संवाददाताओं से कहा था कि अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर बडे पैमाने पर एक साथ भेजे जाने वाले एसएमएस और एमएमएस पर केन्द्र की ओर से लगाया गया प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा.

उल्लेखनीय है कि बल्क एसएमएस के जरिए धार्मिक उन्माद या भडकाउ माहौल पैदा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने बल्क एसएमएस और एमएमएस पर 22 सितंबर को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, जिसे बढाकर पहले 29 सितंबर और फिर 30 सितंबर कर दिया गया था.

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कल उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यह तय हो जाने पर कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अयोध्या विवाद पर फैसला 30 सितंबर को सुनाएगा, प्रतिबंध को दो दिन और बढाने की बात गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने की थी.

चिदंबरम ने स्पष्ट किया था कि यह प्रतिबंध अगले सरकारी आदेश तक जारी रहेगा और संचार एवं आईटी मंत्रालय ने इस संबंध में कल रात ही आदेश जारी किया.

चिदंबरम ने कहा कि गडबडी फैलाने की कथित कोशिश के रूप में सरकार को एक संकेत मिला था कि बल्क एसएमएस के जरिए संदिग्ध संदेश भेजे जा रहे हैं इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था.

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