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भीमसेन जोशी की प्रॉपर्टी पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

मशहूर शास्त्रीय गायक और भारत रत्न दिवंगत भीमसेन जोशी के उत्तराधिकारियों के बीच उनकी 10 करोड़ की संपत्ति और 20 संगीत कंपनियों से मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है.

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BhimSen Joshi
BhimSen Joshi

मशहूर शास्त्रीय गायक और भारत रत्न दिवंगत भीमसेन जोशी के उत्तराधिकारियों के बीच उनकी 10 करोड़ की संपत्ति और 20 संगीत कंपनियों से मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया है.

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जोशी की दूसरी पत्नी वत्सला से हुई तीन संतानों (दो बेटे और एक बेटी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पुणे की एक अदालत के फैसले को चुनौती दी है. पुणे कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में इन तीनों पर पुणे स्थित कलाश्री बंगले और दो अन्य फ्लैट में तीसरी पार्टी को अधिकार देने पर रोक लगा दी थी.

कोर्ट ने यह आदेश तब दिया था जब पहली पत्नी सुनंदा से हुए जोशी के बड़े बेटे राघवेंद्र ने अपने भाई-बहनों की ओर से जनवरी 2011 में उनके निधन के कुछ दिनों बाद ही उनके वसीयतनामे को चुनौती दी थी. राघवेंद्र ने दावा किया था कि उनके पिता के मौत के पिता के बाद वे प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार रखते हैं.

1956 से पहले तक कोई संहिताबद्ध हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था. भीमसेन जोशी ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था. जोशी ने अपने पुणे बंगले, फ्लैट और संगीत की रॉयल्टी का हिस्सा अगले पांच साल के लिए दूसरी पत्नी वत्सला के बच्चों को दे दिया था. 2006 में उन्होंने बैंक में जमा अपने 20 लाख से ज्यादा रुपयों को पहली पत्नी सुनंदा की चारों संतानों में बांट दिया था.

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