भीमा कोरेगांव मामले में पुणे सेशंस कोर्ट ने आरोपी लेखक गौतम नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 15 अक्टूबर को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से चार हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.
कोर्ट ने गौतम नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए संबंधित अदालत में जाने को कहा था. इससे पहले पुणे सेशंस कोर्ट ने 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी. ये आरोप रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राउत, वरवारा राव और सुधीर धवले हैं.
Bhima Koregaon case: Application of Gautam Navlakha seeking 3-day extension from arrest has also been rejected by Pune Sessions Court. https://t.co/AskI35L0ko
— ANI (@ANI) November 12, 2019
सभी 9 आरोपियों में से 3 (सुधा भारद्वाज, वर्नन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा) की जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.
Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court today rejected bail application of 6 accused namely Rona Wilson, Shoma Sen, Surendra Gadling, Mahesh Raut, Varvara Rao&Sudhir Dhavle. Bail plea of Sudha Bhardwaj,Vernon Gonsalves&Arun Ferreira was rejected by Bombay HC earlier. https://t.co/W8UNQLFGc1
— ANI (@ANI) November 6, 2019
बता दें कि 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. उस दौरान अदालत ने नवलखा को भीमा कोरेगांव मामले में अग्रिम जमानत के लिए संबंधित अदालत में जाने को कहा था.
महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में एफआईआर को रद्द करने की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में नवलखा के खिलाफ दस्तावेज पेश किए थे.
शीर्ष अदालत ने पाया था कि नवलखा के खिलाफ जांच अभी भी चल रही है, इसलिए जांच के इस चरण में कार्यवाही को रोकना सही नहीं होगा. इसके बाद नवलखा ने अदालत से गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी.