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पुडुचेरी सरकार के कामकाज में दखल नहीं देंगी किरण बेदी, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई रोक

उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर काफी वक्त से घमासान चल रहा था. सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच गहमागहमी देखने को मिली थी. यहां तक कि नारायणसामी राजभवन आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल कानून के खिलाफ है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.

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पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी
पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी

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संघशासित प्रदेश पुडुचेरी में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे अधिकारों के टकराव पर मुख्यमंत्री नारायणसामी को बड़ी राहत मिली है. मद्रास होई कोर्ट ने उपराज्यपाल किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगा दी है और कहा है कि वो सरकार की रुटीन गतिविधियों में दखल नहीं दे सकती हैं.

उपराज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणसामी के बीच अधिकारों को लेकर काफी वक्त से घमासान चल रहा था. सार्वजनिक मंचों पर भी दोनों के बीच गहमागहमी देखने को मिली थी. यहां तक कि नारायणसामी धरने पर भी बैठ गए थे. इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि सरकार के प्रतिदिन के कामकाज में उपराज्यपाल का दखल संघशासित प्रदेश प्रतिनिधित्व अधिकार के खिलाफ है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.

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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी के कामकाज में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के पास पुडुचेरी सरकार से कोई दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं है.

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच का यह फैसला मुख्यमंत्री नारायणसामी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ नारायणसामी अपनी कैबिनेट के साथ उनके आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, जो कई दिनों तक चला था. नारायणसामी किरण बेदी पर बिना किसी सलाह के फैसले लेने व उनकी सरकार के फैसलों को मंजूरी न देने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने किरण बेदी के अधिकारों पर रोक लगाते हुए यह कह दिया है कि उपराज्यपाल किरण बेदी सरकार के रुटीन कामकाज में दखल नहीं दे सकती हैं.

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