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बिहार: लक्ष्‍मणपुर बाथे नरसंहार मामले में 16 को फांसी, 8 को उम्र कैद

बिहार के लक्ष्‍मणपुर बाथे नरसंहार मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया गया है. इसी मामले में 17 लोगों को बरी कर दिया गया है.

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बिहार के लक्ष्‍मणपुर बाथे नरसंहार मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया गया है. इसी मामले में 17 लोगों को बरी कर दिया गया है.

लक्ष्‍मणपुर बाथे नरसंहार मामले में पटना की फार्स्‍ट ट्रैक ने आज 24 में से 16 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि 8 लोगों को उम्रकैद की सजा दी है. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर इस कांड की सुनवाई प्रतिदिन चल रही थी. इसमें कुल 46 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

इस मामले में कुल 152 लोग अभियोजन गवाह बने थे. सरकारी वकील ने 91 गवाहों को अदालत में पेश कर उनकी गवाही करवाई, जिनमें से 13 घटना के चश्मदीद गवाह, 4 हमला में घायल बचे लोग, 4 पुलिसकर्मी तथा अन्य लोग शामिल थें. अभियोजन पक्ष के 38 गवाह अदालती कार्रवाई के दौरान अपने पूर्व के बयान से मुकर गए थें.

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एक दिसंबर 1997 की रात्रि में एक उग्रवादी संगठन के लोगों ने तत्कालीन जहानाबाद जिले के अरवल प्रखंड के मेहदिया थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मणपुर बाथे गांव में 58 दलितों की गोली मारकर और गला रेतकर हत्या कर दी थी. मृतकों में 26 महिलाएं भी शामिल थीं.

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