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आरटीआई के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर 2 को आर्थिक सजा

आरटीआई के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर आरा स्थित व्यवहार न्यायालय के लोक सूचना पदाधिकारी सह सब-जज (प्रथम) सहित दो को 25-25 हजार रूपये अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है.

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बिहार राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत समय पर सूचना नहीं देने पर भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित व्यवहार न्यायालय के लोक सूचना पदाधिकारी सह सब-जज (प्रथम) सहित दो को 25-25 हजार रूपये अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है.

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अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त फरजन्द अहमद ने आवेदक डा. बी के मिश्रा को समय सूचना नहीं देने तथा सूचना देने में टोल-मटोल करने पर अधिनियम की धारा 20 के तहत भोजपुर जिला मुख्यालय आरा स्थित व्यवहार न्यायालय के लोक सूचना पदाधिकारी सह सब-जज (प्रथम) को 25 हजार रूपये अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है.

सूत्रों ने बताया कि अहमद ने आवेदक वशिष्ट नारायण सिंह को सूचना नहीं देने पर भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना के लोक सूचना पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष को 25 हजार रूपये आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है.

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