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BJP Rath Yatra in Bengal: हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP

BJP Rath yatra in Bengal बंगाल में निकलने वाली बीजेपी की रथयात्रा को अभी तक इजाजत नहीं मिल पाई है. अब बीजेपी इसकी इजाजत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरबार में पहुंच गई है. सोमवार को बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अर्जी दायर की.

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अमित शाह (फाइल फोटो)
अमित शाह (फाइल फोटो)

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पश्चिम बंगाल में निकलने वाली भारतीय जनता पार्टी की रथयात्रा का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने बीजेपी की इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, अब बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. पश्चिम बंगाल बीजेपी ने रथयात्रा निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. हालांकि, इस मामले की सुनवाई कब होगी इस बात पर स्पष्टता नहीं है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही हैं. अवकाश के कारण सुप्रीम कोर्ट दो जनवरी तक बंद रहेगा, इसी वजह से मामले की सुनवाई कब होगी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले भारतीय जनता पार्टी को ट्रैफिक नियमों का पालन व कुछ अन्य शर्तों के साथ रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी थी.

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सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी. जिसके बाद डबल बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में कुल 3 रथयात्राएं निकालनी थीं. इनमें पहली 7 दिसंबर को कूचबिहार से, दूसरी 9 दिसंबर को 24 परगना से और तीसरी 14 दिसंबर को बीरभूमि से, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार की मनाही और फिर हाई कोर्ट की रोक के कारण यात्रा निकल ही नहीं पाई थी. बता दें कि इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को भी शामिल होना था.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पूरी पार्टी लगातार इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं.

2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रही है. अमित शाह ने बंगाल में 22 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, 2014 में इनमें से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

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