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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक हटाई

29 नवंबर की सुनवाई में सीबीआई सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के पहले गवाह को पेश करने वाली थी, तभी यह बैन लगाया गया था. मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे बैन को हटाने के लिए 9 पत्रकारों और बृहनमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे बैन को हटा दिया. मीडिया की रिपोर्टिंग पर बैन निचली अदालत ने 29 नवंबर के अपने आदेश में लगाया था.

29 नवंबर की सुनवाई में सीबीआई इस केस के पहले गवाह को पेश करने वाली थी, तभी यह बैन लगाया गया था. मीडिया रिपोर्टिंग पर लगे बैन को हटाने के लिए 9 पत्रकारों और बृहनमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी.

रिपोर्टिंग पर बैन की अपील सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस के एक आरोपी पुलिसकर्मी अब्दुल रहमान ने की थी. इस पुलिसकर्मी और दूसरे आरोपियों के वकील ने पत्रकारों के बैन हटाने की अपील का विरोध भी किया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि (बैन लगाने फैसले में) बचाव पक्ष ऐसा कोई कानून बताने में असफल रहा, जिसके तहत निचली कोर्ट ने यह बैन लगाया था.

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हाई कोर्ट ने पत्रकारों के वकील के इस तर्क से सहमति जताई कि मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगाना निचली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. वकीलों का कहना था कि इस तरह का बैन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकते हैं. हाई कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जज इस केस की संवेदनशीलता से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने अनचाही आशंका से ग्रस्त होकर मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन लगा था.

हाई कोर्ट ने कहा है कि जबकि अदालत को यह देखना चाहिए था कि इस आशंका की वजह क्या थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि (एनकाउंटर केस के) आरोपी स्पष्ट रूप से यह बताने में असमर्थ रहे कि रिपोर्टिंग से वकीलों, गवाहों या कोर्ट में मौजूद लोगों की जान को क्या खतरा था.

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोगों को यह जानने का हक है कि अदालतों में क्या चल रहा है. अदालत का कहना था कि संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में मीडिया के अधिकार भी शामिल हैं और एक ओपन ट्रायल की रिपोर्टिंग के जरिए मीडिया न केवल अपने अधिकार का उपभोग करता है, बल्कि व्यापक जनहित में इसे लोगों तक भी पहुंचाता है.

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अदालत ने यह टिप्पणी भी कि है कि अगर अभियोजन पक्ष को लगता है कि गवाहों की पहचान छिपानी है तो वह निचली अदालत से इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग कर सकता है. हालांकि इसके साथ ही अदालत ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई में जनहित के साथ ही गवाहों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

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